Nirvah Bhatta Yojana 2024: निर्वाह भत्ता योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत निर्माण श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को सरकार के द्वारा मजबूत किया जाएगा। योजना के अंतर्गत उन सभी मजदूरों को सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई जो राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण गतिविधियों पर लगे प्रतिबंध के कारण काम नहीं कर पा रहे हैं। जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई हैं।
इस योजना के द्वारा उनके आर्थिक जीवन को बेहतर बनाया जाएगा। ताकि उनके परिवार पर कोई आर्थिक संकट ना आए इसलिए आज के आर्टिकल में हम आपको Nirvah Bhatta Yojana के बारे में पूरी जानकारी आपको आसान भाषा में उपलब्ध करवाएंगे चलिए जानते हैं-
Nirvah Bhatta Yojana Overview
योजना का नाम | Nirvah Yojana |
लॉन्च करने वाला | हरियाणा सरकार के |
लॉन्च तिथि | 2024 |
लाभार्थी | अनस्किल्ड श्रम |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता प्रदान करना |
Nirvah Bhatta Yojana 2024 क्या है?
हरियाणा सरकार के माध्यम से राज्य में श्रमिकों के लिए निर्वाह भत्ता योजना शुरू की गई हैं। जिसके माध्यम से राज्य के उन सभी श्रमिकों को सरकार के द्वारा 2546 रुपए प्रत्येक सप्ताह दिए जाएंगे ताकि उनका आर्थिक मदद मिल सकें। योजना का विशेष लाभ उन सभी श्रमिकों को मिलेगा जो राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण के कामों पर जो प्रतिबंध लगाया गया हैं। उसके कारण उनका काम बंद हैं। ऐसे में उनको सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दिया जाएगा ताकि उनका आर्थिक संकट का सामान नहीं करना पड़े
Nirvah Bhatta Yojana का प्रमुख उद्देश्य
इस योजना का प्रमुख उद्देश्य निर्माण कामों में काम करने वाले मजदूरों को आर्थिक सहायता पहुंचाना हैं। ताकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब ना हो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मजदूरों को प्रत्येक दिन काम के बाद पैसे दिए जाते हैं।
उन पैसों से अपने घर के सभी जरूरत है को पूरा करते है। ऐसे में जो भी मजदूर राजधानी के निर्माण कामों में काम करते थे’ परंतु वहां पर निर्माण कामों में आज के समय प्रतिबंध लगा दिया गया हैं। जिसके कारण मजदूरों को कम मिलना बंद हो गया हैं। ऐसे मजदूरों को हरियाणा सरकार के द्वारा सप्ताह में 2539 की राशि दी जाएगी। ताकि उन पैसों से वह अपने घर के सभी खर्चों को पूरा कर सकें।
Nirvah Bhatta Yojana लाभ लेने की योग्यता
इस योजना के तहत लाभ लेने की योग्यता निम्नलिखित प्रकार के निर्धारित की गई हैं। इसके बारे में नीचे विवरण आपको दे रहे हैं
- निर्वाह भत्ता योजना का लाभ केवल उन श्रमिकों को मिलेगा जो हरियाणा राज्य में निर्माण कार्यों से जुड़ी गतिविधियों में लगे हुए हैं।
- इसके अतिरिक्त, इन श्रमिकों का पंजीकरण हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWW) में होना आवश्यक है।
- हरियाणा का निवासी होना जरूरी है
- अनस्किल्ड श्रमिकों को को योजना का लाभ दिया जाएगा
Nirvah Bhatta Yojana के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता
इस योजना के तहत श्रमिकों को 2539 प्रत्येक सप्ताह दिए जाएंगे जब तक GRAP IV लागू रहेगा। इस दौरान ही उनको सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी
Nirvah Bhatta Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज
निर्वाह भत्ता योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के पास निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज भी होने चाहिए
- आय प्रमाण पत्र,
- निवास प्रमाण पत्र,
- आधार कार्ड,
- बैंक खाता पासबुक,
- श्रमिक प्रमाण पत्र अथवा भवन निर्माण श्रमिक प्रमाण पत्र,
- मोबाइल नंबर (आधार कार्ड से जुड़ा हुआ)
- पासपोर्ट साइज फोटो इत्यादि।
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Nirvah Bhatta Yojana आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले योजना के ऑफिशल पोर्टल पर जाना होगा। यहां पर जाकर आप योजना के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे करेंगे आपके सामने यहां पर अप्लाई का बटन आएगा जिस पर क्लिक करके आप आवेदन पत्र ओपन कर लेंगे अब आपसे जो भी जानकारी मांगी जाएगी उसका विवरण देंगे और सभी प्रकार के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट यहां पर अपलोड करेंगे उसके बाद आप अपने आवेदन जमा करेंगे उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेंगे इस तरीके से आप हरियाणा निर्वाह भत्ता योजना में आवेदन कर सकते हैं।
FAQ
हरियाणा निर्वाह भत्ता योजना 2024 क्या है?
यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा उन मजदूरों के लिए शुरू की गई है, जिनका रोजगार GRP IV के कारण प्रभावित हुआ है। इस योजना के तहत पात्र मजदूरों को हर सप्ताह ₹2539 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
2. इस योजना का उद्देश्य क्या है?
योजना का मुख्य उद्देश्य GRP IV प्रतिबंधों के कारण प्रभावित मजदूरों को आर्थिक राहत प्रदान करना है, ताकि वे अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें
3. कौन-कौन इस योजना के लिए पात्र हैं?
योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता शर्तें
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी हो।
- आवेदक के पास लेबर कार्ड हो।
- GRP IV के कारण रोजगार प्रभावित हुआ हो।
- आवेदक की वार्षिक आय ₹1,80,000 से अधिक न हो।